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लखनऊ: मुख़्तार अंसारी की पत्नी का फ्लैट गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क

Hamari sevaye

लखनऊ के विभूतिखण्ड थानाक्षेत्र में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुख़्तार अंसारी की पत्नी अफ़सा अंसारी की संपत्ति कुर्क की है। यह कार्रवाई जनपद गाज़ीपुर के कोतवाली में दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई। ज़िला मजिस्ट्रेट गाज़ीपुर के आदेशानुसार, चरसिया टॉवर (फ्लैट नंबर 1402) स्थित इस फ्लैट को कुर्क किया गया है।

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अवैध संपत्ति के आरोप
पुलिस के अनुसार, यह फ्लैट अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के अंतर्गत आता है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 (1) के तहत इसे कुर्क किया गया। पुलिस ने बताया कि संपत्ति की अनुमानित कीमत ₹54,12,800 आंकी गई है।

पुलिस की कार्रवाई
लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के पूर्वी ज़ोन के अंतर्गत यह कार्रवाई विभूतिखण्ड थाना क्षेत्र में की गई। गाज़ीपुर ज़िले में मुख़्तार अंसारी और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमों और चल रही कानूनी कार्रवाईयों के तहत यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की माफ़िया और संगठित अपराधों के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है। मुख़्तार अंसारी और उनके परिवार की अवैध संपत्तियों पर पहले भी कई कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं।

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