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26 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में साड़ी कारोबारी बरी

वाराणसी। बैंक से धोखाधड़ी कर हजारों रुपये निकालने के 26 साल पुराने मामले में अदालत ने साड़ी कारोबारी को बड़ी राहत दी है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) अजय प्रताप की अदालत ने लाहौरी टोला, सिगरा निवासी कारोबारी राजकुमार कपूर को साक्ष्यों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव, नरेश यादव और संदीप यादव ने अदालत में पक्ष रखा।

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अभियोजन के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक (लेखा व प्रशासन) राम शरण श्रीवास्तव ने 10 मार्च 2000 को दशाश्वमेध थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि लोहारी टोला स्थित राज सिल्क इंडस्ट्रीज के पार्टनर राजकुमार कपूर और जयनाथ मिश्रा ने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से धोखाधड़ी की। बताया गया कि बिहार की परवलपुर शाखा से चोरी हुए कोरे बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल कर बैंक ऑफ बड़ौदा की गोदौलिया शाखा में ड्राफ्ट जमा कर भुगतान हासिल किया गया, जिससे बैंक को 66,550 रुपये का नुकसान हुआ।

मामले में आरोप था कि ड्राफ्ट के कागजातों में छेड़छाड़ कर कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए और राशि विभिन्न तिथियों में निकाली गई। पुलिस ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था, लेकिन सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध नहीं हो सके। पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर अदालत ने आरोपी राजकुमार कपूर को दोषमुक्त कर दिया।

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