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केंद्र सरकार ने देशभर के रसोई गैस उपभोक्ताओं के हक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

Hamari sevaye

नए निर्देश के अनुसार, अब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के नागरिक एक सिलिंडर लेने के बाद अगले सिलिंडर की बुकिंग 25 दिन के अंतराल में कर सकेंगे। सरकार ने दोनों क्षेत्रों के बीच की समय-सीमा के अंतर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को इस नए फैसले की आधिकारिक पुष्टि की।*

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जानिए क्या है नया बुकिंग नियम?
सरकार के इस नए कदम के बाद, अब प्रत्येक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को रिफिल की बुकिंग कराने के लिए केवल 25 दिन का इंतजार करना होगा। इससे पहले 25 दिनों का यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए दो सिलिंडरों के बीच 45 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा लागू थी। सरकार के इस कदम से देश के सभी क्षेत्रों के लिए समान व्यवस्था लागू हो गई है।

जानिए क्या है नया बुकिंग नियम?
सरकार के इस नए कदम के बाद, अब प्रत्येक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता को रिफिल की बुकिंग कराने के लिए केवल 25 दिन का इंतजार करना होगा। इससे पहले 25 दिनों का यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित था, जबकि ग्रामीण इलाकों के लिए दो सिलिंडरों के बीच 45 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा लागू थी। सरकार के इस कदम से देश के सभी क्षेत्रों के लिए समान व्यवस्था लागू हो गई है।

मंत्रालय ने जारी किए निर्देश, तुरंत प्रभाव से लागू
पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीनों प्रमुख सरकारी तेल कंपनियों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) के प्रमुखों को आदेश जारी कर इस बदलाव को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

मंत्रालय के स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्व में मध्य पूर्व में जारी राजनीतिक और सैन्य तनाव के चलते एलपीजी आपूर्ति प्रभावित हुई थी। उस समय रसोई गैस की जमाखोरी, कालाबाजारी पर रोक लगाने और मांग-आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिनों का अस्थायी नियम लागू किया गया था। अब आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और पुराना बैकलॉग समाप्त होने के बाद सरकार ने यह राहत देने का फैसला लिया है।

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