

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने से अंतरिम राहत दी है, लेकिन एक शर्त भी लगा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एक्टर को बुधवार तक 5 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, तभी उन्हें अंतरिम राहत मिलेगी।

जुलाई में चेक बाउंस मामले में राजपाल यादव को तीन महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें कर्ज चुकाने के लिए दो महीने का समय दिया गया था। अब इस मामले में ताजा जानकारी के अनुसार, 8 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने से अंतरिम राहत दी है, बशर्ते वे बुधवार तक कोर्ट की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करें।