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गंगा में इफ्तार पार्टी मामला: 14 आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए, 23 मार्च को जमानत पर सुनवाई

धार्मिक नगरी वाराणसी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी करने के मामले में शुक्रवार को बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया।

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अदालत ने पुलिस से सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री भी मांगी है, ताकि मामले की पूरी जानकारी सामने आ सके। साथ ही कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 23 मार्च को की जाएगी।

यह मामला तब चर्चा में आया था जब गंगा की बीच धारा में नाव पर इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आरोप है कि इफ्तार के नाम पर गंगा में बिरयानी और अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 14 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था।

कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ आरोपी भावुक होकर रोते हुए भी दिखाई दिए। वहीं कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।

आरोपियों के परिजन भी कोर्ट के बाहर मौजूद रहे और अदालत से गुहार लगाते हुए कहा कि युवकों से गलती हो गई है, उन्हें माफ कर दिया जाए।

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