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लूट के मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी समेत दो को कोर्ट से जमानत

वाराणसी। लूट के एक मामले में कॉस्मेटिक कारोबारी और उसके कर्मचारी को अदालत से राहत मिल गई है। प्रभारी जिला जज देवकांत शुक्ला की अदालत ने बेनियाबाग, चौक निवासी कॉस्मेटिक कारोबारी शोएब खान और काजीपुरा कलां, दालमंडी निवासी उसके कर्मचारी मो. अमन को 50–50 हजार रुपये की एक-एक जमानत व बंधपत्र पर रिहा करने का आदेश दिया।

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अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, नरेश यादव, कृष्णा यादव ईलू और संदीप यादव ने पक्ष रखा।

अभियोजन के अनुसार, सोनिया, सिगरा निवासी वादी सिद्धार्थ कुमार गुप्ता ने चौक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि वह दुकानों पर कॉस्मेटिक सामान की सप्लाई का काम करते हैं। आरोप है कि 1 अप्रैल 2026 को दोपहर करीब 3:15 बजे वह अपना बकाया 5400 रुपये लेने के लिए हड़हा सराय, चौक स्थित एसके कॉस्मेटिक्स की दुकान पर पहुंचे।

वादी का आरोप है कि दुकानदार शोएब खान ने बकाया देने से इनकार कर दिया। पैसे की मांग करने पर गाली-गलौज करते हुए उन्हें धक्का देकर गिरा दिया और मारपीट करने लगा। आरोप है कि इस दौरान दुकान के कर्मचारी मो. अमन और अन्य अज्ञात लोगों ने भी उनके साथ मारपीट की। साथ ही उनके कलेक्शन के 25 हजार रुपये भी छीन लिए गए।

वादी के अनुसार, किसी तरह जान बचाकर वहां से निकलने पर आरोपितों ने जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में चौक पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अब अदालत ने दोनों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

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