
कोलकाता। 1 जून 2026 से में Goods Movement को लेकर E-Way Bill के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाने वाले goods की consignment value यदि ₹50,000 से अधिक होगी, तो E-Way Bill बनाना अनिवार्य होगा।

हालांकि Job Work से जुड़े movements को इस नियम से छूट दी गई है। यानी Principal से Job Worker, एक Job Worker से दूसरे Job Worker या Job Work पूरा होने के बाद वापस Principal को goods भेजने पर West Bengal के अंदर E-Way Bill की आवश्यकता नहीं होगी।
नए नियम को ऐसे समझें
✅ ₹40,000 तक के goods पर E-Way Bill जरूरी नहीं
✅ ₹60,000 के goods पर E-Way Bill अनिवार्य
❌ लेकिन Job Work movement पर छूट जारी रहेगी
व्यापारियों, accountants और transporters को अब invoice value के साथ-साथ goods movement का purpose भी ध्यान से जांचना होगा। छोटी सी लापरवाही भी रास्ते में detention और भारी penalty का कारण बन सकती है।
The VOICE INDIA Kolkata से रंजीत सिंह की रिपोर्ट