

उन्नाव में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई

उन्नाव के पुरवा थाना क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता के बयान और विवेचना के आधार पर धाराओं में बढ़ोतरी की गई है।
पुलिस के मुताबिक, 22 सितंबर 2026 को थाना पुरवा में मुकदमा अपराध संख्या 318/2026 के तहत बीएनएस की धारा 333, 76, 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 9/10 में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की जांच के दौरान पीड़िता के बयान और विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 64(1) बीएनएस तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 5(M)/6 की बढ़ोतरी की गई, जबकि धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट को हटा दिया गया।
थाना पुरवा पुलिस ने मुकदमे में नामजद परवेश उर्फ अट्टू पुत्र समीर, निवासी मोहल्ला दलीगढ़ी, कस्बा एवं थाना पुरवा, उम्र करीब 35 वर्ष को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ वर्ष 2005 से 2012 के बीच विभिन्न धाराओं में कई मुकदमे दर्ज बताए गए हैं, जिनमें आईपीसी की धारा 294, 379/411, सीआरपीसी की धारा 109/41 व 110(जी) तथा गुंडा एक्ट की धारा 2/3 के मामले शामिल हैं।
पुलिस की कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में की गई।