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सड़क पर बारात का दायरा सीमित: यातायात व्यवस्था सुधारने के निर्देश

Hamari sevaye

सड़क पर बारात निकलने से हो रही यातायात समस्याओं को देखते हुए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए पुलिसकर्मियों की रात्रि 11 बजे तक ड्यूटी तय की गई है। खासतौर पर मैरेज हॉल और बारात घर के आसपास यातायात नियंत्रित करने के लिए थाना और चौकी प्रभारियों को शाम 8 बजे से 11 बजे तक क्षेत्र में भ्रमणशील रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, वरिष्ठ अधिकारियों को भी यातायात व्यवस्था का निरीक्षण करने को कहा गया है।

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आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि बारात आयोजकों और बैण्ड/डीजे संचालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि बारात सड़क के केवल एक-तिहाई हिस्से पर चले। इससे दो-तिहाई सड़क यातायात के लिए खाली रहेगी। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो बारात आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस वीडियोग्राफी का सहारा भी लेगी।

इसके अलावा, मैरेज लॉन, बारात घर, बैंकेट हॉल और होटलों के मालिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित करें। कम से कम चार कर्मचारी पार्किंग की देखरेख के लिए नियुक्त किए जाएं ताकि सड़क पर अव्यवस्थित वाहन खड़े न हों। पार्किंग स्थल को किसी अन्य उपयोग में लेने पर संबंधित मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इन निर्देशों का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुधारना और आम जनता को राहत देना है। देर रात तक लगने वाले जाम की समस्या को नियंत्रित करने के लिए यह कदम सराहनीय माना जा रहा है।

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